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दिल्ली उच्च न्यायालय का डीडीसीए चुनाव पर रोक से इनकार

नई दिल्ली, 27जून; दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को 30 जून को होने वाले दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) के चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। डीडीसीए के सदस्य रवि मेहरा ने इस चुनाव पर रोक लगाने के लिए अदालत में याचिका दायर की थी, जिसे न्यायाधीश विनोद गोयल और रेखा पल्ली की पीठ ने खारिज कर दिया।

पीठ ने साथ ही इस चुनाव में दखल देने से भी इनकार कर दिया।

मेहरा ने अपनी अपील में कहा था कि जब तक सर्वोच्च अदालत द्वारा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के संविधान का गठन नहीं हो जाता तब तक इस चुनाव पर रोक लगा दी जाए।

इस पर पीठ ने कहा, “हम चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने का कोई कारण नहीं देखते हैं, जिसे 14 मई, 2018 के आदेश में मंजूरी दे दी गई है और जिसे सर्वोच्च अदालत द्वारा गठित प्रशासकों की समिति से भी मंजूरी मिल गई है।”

अदालत ने कहा कि 21 मई को सीओए ने सभी राज्य इकाइयों से अपील की थी कि जब तक बीसीसीआई का संविधान नहीं बना जाता है वह अपने काम करती रहें।

पीठ ने इस मामले की सुनवाई सोमवार को की थी और मंगलवार को अपनी वेबसाइट पर इसकी जानकारी दी।

पीठ ने कहा कि इस तरह की अपील पहले दायर की जानी चाहिए थी, क्योंकि चुनाव कराने का फैसला 14 मई को हो चुका था।

23 मार्च को उच्च न्यायालय ने आठ सप्ताहों के भीतर चुनाव कराने को कहा था, जिसे बाद में 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया था।

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