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बॉम्बे उच्च न्यायालय ने मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी और बेटे को दिया ये बड़ा झटका

इंटरनेट डेस्क। बॉलीवुड दिग्‍गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती आज कल अपने बेटे के कारण सुर्खियों में बने हुए है हाल ही में खबर आयी थी की एक महिला द्वारा उनके बेटे और मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी के खिलाफ कोर्ट ने प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए है। उन पर महिला द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार बलात्कार और धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। अब उनके लिए एक बुरी खबर फिर से आ रही है बाम्बे उच्च न्यायालय ने मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी योगिता बाली और पुत्र महाअक्षय की अग्रिम जमानत याचिका को गुरुवार को खारिज कर दिया। यानि कहा जा सकता है की जल्द ही उनको जेल जाना पड़ सकता है। बताया जा रहा है की अभी कुछ दिन पहले ही महाअक्षय चक्रवर्ती की मशहूर एक्ट्रेस शीला शर्मा और डायरेक्टर सुभाष शर्मा की बेटी से शादी तय हुई है।

रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि महिला का आरोप है महाक्षय ने शादी का झांसा देकर उससे करीब चार साल तक शारीरिक संबंध बनाकर उसे धोखा दिया और उससे बलात्कार किया। बाम्बे उच्च न्यायालय ने बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी योगिता बाली और पुत्र महाअक्षय की अग्रिम जमानत याचिका को गुरुवार को खारिज कर दिया। दिल्ली की एक अदालत के आदेश पर एक महिला ने इन दोनों पर बलात्कार, धोखाधड़ी और सहमति के बिना गर्भपात के आरोप में मामला दर्ज कराया है।

मिथुन चक्रवर्ती के बेटे और पत्नी के खिलाफ लगा रेप का आरोप, जानिए ये है मामला

बताया जा रहा है कि जब दिल्ली की अदालत ने उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के के आदेश दिए तो उनके के बाद दोनों ने बाम्बे उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत या फिर गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने संबंधी याचिका दाखिल की थी ताकि उन्हें राष्ट्रीय राजधानी स्थित अदालत में जाने का अवसर मिल सके। लेकिन उनकी उमीदों से अलग ही फैसला आया। बाम्बे उच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत या फिर गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है।



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