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गौतम गंभीर के खिलाफ इस मामले में दर्ज होगी एफआईआर, चुनाव आयोग ने दिए निर्देश

इंटरनेट डेस्क। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गौतम गंभीर अब नई परेशानी में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव आयोग ने पूर्वी दिल्ली के रिटर्निंग ऑफिसर को बीजेपी प्रत्याशी गौतम गंभीर के खिलाफ बिना अनुमति के पूर्वी दिल्ली में रैली करने के लिए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। पूर्व दिल्ली लोकसभा सीट पर कांग्रेस के अरविंदर लवली और आम आदमी पार्टी की आतिशी मार्लेना से गंभीर का मुकाबला होना है।

इससे पहले आप नेता आतिशी मार्लेना ने भाजपा नेता गौतम गंभीर पर जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन करके एक से अधिक क्षेत्रों में मतदाता के रूप में कथित रूप से नामांकन करने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में दिल्ली की एक अदालत में सुनवाई एक मई को होगाी। आप उम्मीदवार आतिशी ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर देते हुए कहा था कि गौतम गंभीर का नाम करोल बाग और राजेन्द्र नगर दोनों विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता के तौर पर दर्ज है।

पूर्वी दिल्ली से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार आतिशी ने कहा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 17 के अनुसार, दो विधानसभा क्षेत्रों से कोई व्यक्ति मतदाता नहीं हो सकता। इस अधिनियम में प्रावधान है कि वोटिंग लिस्ट में नाम के बारे में गलत तथ्य देने पर एक साल तक की सजा हो सकती है।

आतिशी ने कहा कि अपना नामांकन दाखिल करने के समय भी गौतम गंभीर ने निर्वाचन अधिकारी को दिए गए शपथ पत्र में भी इस प्रकार की जानकारी छिपाई है। इस मामले में आतिशी ने गंभीर के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करवाई थी।