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सुप्रीम कोर्ट ने लिया एस. श्रीसंत मामले में फैसला, बीसीसीआई को दिया ये आदेश

आईपीएल 2013 में भारतीय टीम के तेज गेंदबाज एस श्रीसंत स्पॉट फिक्सिंग में लिप्त पाये गये थे. जिसके चलते उन्हें अपने कुछ दिन जेल में भी बिताने पड़े थे. एस श्रीसंत के साथ अजित चंदीला व अंकित चव्हाण जैसे खिलाड़ी भी स्पॉट फिक्सिंग में लिप्त पाये गये थे. आपकों बता दे, कि साल 2013 के आईपीएल में एस श्रीसंत समेत अजित चंदीला व अंकित चव्हाण को दिल्ली पुलिस ने एक होटल से पकड़ा था.

काफी समय से कोर्ट में चल रहा है मामला 

बीसीसीआई ने इन तीनों ही खिलाड़ियों पर आजीवन क्रिकेट से प्रतिबंधित कर दिया था. हालाँकि, एस श्रीसंत ने इसके खिलाफ याचिका दायर की थी और केरल की एक अदालत ने उनका आजीवन प्रतिबंध खत्म भी कर दिया था, लेकिन बीसीसीआई को यह बात रास नहीं आई थी और वह इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर गया था और श्रीसंत पर लगा आजीवन प्रतिबंध खत्म करने को नहीं माना था.

कोर्ट ने सजा के ऐलान के लिए बीसीसीआई को दिया था 90 दिन का समय 

बता दें, कि 15 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई की अनुशासनात्मक समिति द्वारा श्रीसंत पर लगाये गये आजीवन प्रतिबंध को हटाना चाहा था.

कोर्ट ने बीसीसीआई से कहा था, कि बीसीसीआई प्रतिबंध पर फिर से विचार करें. अदालत ने कहा था, कि तीन महीने में बीसीसीआई इस मामले का फैसला करे.

लोकपाल जस्टिस डीके जैन करेंगे श्रीसंत की सजा का फैसला

कोर्ट ने फिर कहा है, कि अनुशासनात्मक समिति तीन महीने के अंदर दोबारा विचार कर सकती है, कि श्रीसंत को कितनी अवधि की सजा दी जाये.

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा है, कि

“भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के लोकपाल जस्टिस डीके जैन तेज गेंदबाज एस श्रीसंत की सजा का फैसला करेंगे.”

सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई लोकपाल को तीन महीने के अंदर सजा की अवधि तय करने को कहा है. जस्टिस अशोक भूषण और केएल जोसेफ ने बीसीसीआई द्वारा दर्ज आवेदन की सुनवाई करते हुए यह बात कही है.

सुप्रीम कोर्ट ने की पुष्टि 

जस्टिस अशोक भूषण और केएल जोसेफ ने अपना बयान जारी करते हुए कहा,

“जिस अनुशासनात्मक समिति के पास एस श्रीसंत का मामला था. वह अब परिचालन में नहीं है, इसलिए यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त लोकपाल को भेजा जाना चाहिए. वहीं श्रीसंत की सजा पर अब पुनर्विचार करेंगे.”

 

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