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जानिए आप विदेश से आ रहे हैं तो कितना सोना-जूलरी ला सकते हैं

स्पोर्ट्स डेस्क। यूएई से IPL चैंपियन बनकर भारत लौटने के बाद मुंबई इंडियंस के ऑलराउंडर क्रुणाल पंड्या के लिए हालात कुछ अच्छे नहीं रहे. भारतीय सरजमीं पर लैंड होते ही क्रुणाल पंड्या को मुंबई एयरपोर्ट पर रोक लिया गया. डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (डीआरआई) ने उन पर कथित तौर से अधिक मात्रा में सोना एवं अन्य मूल्यवान वस्तुएं रखने के आरोप में उन्हें रोका. DRI ने बयान में बताया है कि क्रुणाल के पास तय मात्रा से अधिक सोना और महंगी लग्जरी घड़ियां मिली और इसलिए मामला कस्टम विभाग को सौंप दिया गया था.क्रुणाल पांड्या के पास कस्टम को लाखों रुपयों की चार लक्जरी घड़ियां मिलीं जिनका सीमा शुल्क नहीं भरा गया था. ऐसे में क्रुणाल पांड्या के पास जो घड़ियां थी जब्त कर लिया गया और कस्टम को वैल्यूएशन के लिए सौंप दिया गया.


डीआरआई ने इसका खुलासा किया है. एक आम धारणा है. कई लोगों को आपने ये कहते सुना होगा कि विदेश से आने वाला व्यक्ति जितना मर्जी जूलरी पहनकर आ सकता है. पहनी हुई जूलरी पर टैक्स नहीं देना पड़ता. पहली बात ये कि ये बिल्कुल गलत धारणा है. आप सोने की जूलरी पहनकर आएं या बांधकर ले आएं, तय सीमा से ज्यादा लाएंगे, तो मुसीबत हो सकती है. दुबई को सोना के खरीदारों का स्वर्ग कहा जाता है. इसे ‘सिटी ऑफ गोल्ड’ के निकनेम से भी जानते हैं. लोग दुबई से इसलिए सोना खरीदना चाहते हैं, क्योंकि टैक्स नहीं देना पड़ता. कहने का मतलब है कि दुबई से सोना खरीदने पर वैट या सेल्स टैक्स नहीं देना पड़ता. अब टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो सोना थोड़ा सस्ता मिलेगा.

Baggage Rules, 2016 के मुताबिक, सभी मेल पैसेंजर, जो दुबई या किसी और देश में कम से कम एक साल से रह रहे हों, वो 20 ग्राम तक की सोने की जूलरी लेकर आ सकते हैं. लेकिन इसकी कीमत 50 हजार से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. यानी अगर कोई पुरुष 20 ग्राम सोना विदेश से लेकर आता है, तो यह ड्यूटी फ्री होगा. टैक्स नहीं देना होगा. वहीं महिलाओं के लिए 40 ग्राम सोना, जिसकी कीमत एक लाख से ज्यादा न हो, लेकर आ सकती हैं. इस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा. कम से कम एक साल से वहीं रहने वाला नियम महिलाओं और बच्चों पर भी लागू होता है.



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